सिंधिया गुट के मंत्रियों का खतरा टला - छिंदवाड़ा निवासी महिला याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

Scindia group ministers postponed - female petitioner resident of Chhindwara filed a petition in the High Court

सिंधिया गुट के मंत्रियों का खतरा टला - छिंदवाड़ा निवासी महिला याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
रिपोर्ट। दीपक कोल्हे एडिटर

सिंधिया गुट के मंत्रियों का खतरा टला - छिंदवाड़ा निवासी महिला याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका

जबलपुर। सियासी हलचल के चलते कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लगी याचिका को आज खारिज कर दिया है| याचिका खारिज होने के बाद से शिवराज सरकार को इस मामले में बड़ी राहत मिली है| ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के मंत्रियों का खतरा फिलहाल टल गया है | हालांकि इस फैसले से कांग्रेस ख़ैमे में हलचल मच गई है 

दरअसल, छिंदवाड़ा निवासी महिला वकील आराधना भार्गव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस याचिका में दलील दी गई थी कि दल बदल कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए मंत्रियों का होना गलत है | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा निवासी महिला याचिकाकर्ता आराधना भार्गव की याचिका में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आज शिवराज सरकार को बड़ी राहत दी है| कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है| यह याचिक उपचुनाव से पहले लगाईं गई थी| इससे पहले कोर्ट ने इस सम्बन्ध में सरकार को नोटिस भी जारी किये थे|

बता दें कि बीते साल मार्च महीने में प्रदेश में सियासी उलटफेर के चलते सिंधिया खेमे के करीब दो दर्जन विधायक कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस उलट फेर के बाद प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार 15 महीने में गिर गई थी, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी।