कमल नाथ समर्थक अशोक चौकसे सहित 11 के खिलाफ मामला दर्ज - ईएलसी आर्थिक और भूमि घोटाला में एफआईआर, विदेशी अनुदान के दुरूपयोग का भी आरोप
Case filed against 11 including Kamal Nath supporter Ashok Chowkse - FIR in ELC economic and land scam, also accused of misuse of foreign grant
कमल नाथ समर्थक अशोक चौकसे सहित 11 के खिलाफ मामला दर्ज - ईएलसी आर्थिक और भूमि घोटाला में एफआईआर, विदेशी अनुदान के दुरूपयोग का भी आरोप
छिंदवाड़ा। प्रदेश की चर्चित सेंट जॉन ईएलसी इन एमपी संस्था के सदस्यों के खिलाफ विदेशी अनुदान (FCRA) का दुरूपयोग करने, मिलीभगत से संस्था की अचल संपत्ति को अवैध तरीके से बेचने की शिकायत पर भोपाल के क्राइम ब्रांच थाने में गंभीर धाराओं के तहत अपराध क्रमांक 0030/2021, दिनांक 16 फरवरी 2021 पंजीबद्ध किया गया है। इन आरोपियों में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमल नाथ के कट्टर समर्थक माने जाने वाले अशोक चौकसे भी शामिल हैं।
डॉ विश्वास एवं सामाजिक लोगो ने करवाई प्रेसवार्ता
छिंदवाड़ा के अन्नपूर्णा होटल में शनिवार को एक प्रेसवार्ता क्रिश्चिन समाज द्वारा आयोजित की गई जिसमे छिंदवाड़ा निवासी डॉ. निशीकांत विश्वास सहित अन्य सामाजिक लोगो ने बताया की हमारे द्वारा एक लिखित शिकायत क्राइम ब्रांच भोपाल को की गई थी। इस शिकायत में बताया गया था कि अनावेदक अनिल मॉर्टिन की भोपाल स्थित रजिस्टर्ड एफसीआरए (FCRA) संस्था सेंट जॉन इवेंजिलिकल लूथरन चर्चेस इन मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन नंबर 063160026 के माध्यम से अवैध रूप से विदेशी अनुदान/फंड संस्था के एफसीआर(FCRA) खाते में प्राप्त कर अनुदान को नियमविरूद्ध तरीके से नकद निकालकर एवं अन्य बैंक खातों में ट्रांसफर कर विदेशी अनुदान का दुरूपयोग किया गया है। संस्था के सदस्यों के द्वारा मिलीभगत करके संस्था की अचल संपत्तियों को अवैध तरीके से धोखाधड़ी पूर्वक बेचने का आरोप लगाया गया है।
क्राइम ब्रांच ने दस्तावेजों की जांच के बाद प्रथम दृष्टया अनिल मॉर्टिन की रजिस्टर्ड एफसीआर संस्था सेंट जॉन चर्च ईएलसी इन एमपी का रजिस्टर्ड पता गोविंदपुरा डी सेक्टर भोपाल बताया गया है, जबकि बीएचईएल भोपाल के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अपर प्रबंधक के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत आवेदकों को उपलब्ध कराई गई जानकारी में यह बताया गया कि उक्त नाम से कोई भी चर्च व पता संपूर्ण गोविंदपुरा क्षेत्र में नहीं है। पुलिस को अनावेदकों के द्वारा भी बताया गया कि सेंट जॉन चर्च ईएलसी इन एमपी संस्था का किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन उनके द्वारा नहीं कराया गया है। इन बयानों से यह स्पष्ट हो गया कि अनिल मॉर्टिन के द्वारा फर्जी नाम-पते की जानकारी पर एफसीआरए (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट) रजिस्ट्रेशन लेकर अवैध रूप से संस्था का संचालन कर विदेशी अनुदान प्राप्त करना, एफसीआरए कानून व नियमों का उल्लंघन किया गया है। अनिल मॉर्टिन ने सेंट जॉन चर्च ईएलसी इन एमपी का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन फर्म एवं सोसायटी में रजिस्टर्ड संस्था ईएलसी इन एमपी छिंदवाड़ा के आधार पर ही करवाया गया है।
इनके खिलाफ हुआ मामला दर्ज
क्राइम ब्रांच भोपाल में विदेशी अनुदान और अचल संपत्ति बेचने की धोखाधड़ी करने के मामले में अनिल मॉर्टिन गोविंदपुरा भोपाल, ई. पचू नागपुर महाराष्ट्र, नितिन सहायक छिंदवाड़ा, एसके सुक्का रायपुर, अनिल मैथ्यूज सागर, जीटी विश्वास पाढर बैतूल, अशोक चौकसे छिंदवाड़ा, डीए प्रसाद आमला बैतूल, अशोक कुमार कोरिया छत्तीसगढ़, डीडी खलको कोरिया छत्तीसगढ़, शिवाजी पोकालो पांढुर्णा छिंदवाड़ा के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है।
इन धाराओं में हुआ मामला दर्ज
भोपाल की क्राइम ब्रांच ने अपराध क्रमांक 2021/0030 के तहत भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420, 467, 468, 471, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम 1952 की धारा 33, 34, 35 के तहत मामला दर्ज किया है।


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