मध्यप्रदेश में लागू हुआ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 - नए युग की शुरुआत - मुख़्यमंत्री
Religious Freedom Act 2020 came into force in Madhya Pradesh - beginning of new era - Chief Minister
मध्यप्रदेश में लागू हुआ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020 - नए युग की शुरुआत - मुख़्यमंत्री
मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को नए कानून की कॉपी भेज दी गई है। गुरुवार को राज्यपाल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद आज से यह कानून प्रदेश में लागू हो गया है
भोपाल। मध्यप्रदेश में अब बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा हो सकती है| वही "धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2020" ने मध्यप्रदेश में मूर्तरूप ले लिया है। मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। शनिवार से ही कानून लागू हो गया है। अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर विवाह करने और करवाने वाले व्यक्ति,संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी।
मध्यप्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ!
— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) January 9, 2021
आज हम ने 'धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020' को अधिसूचित कर दिया गया है।
हम हमारी बेटियों की सुरक्षा और भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बेटियाँ सशक्त होंगी और #AatmaNirbharMP के निर्माण में योगदान देंगी। https://t.co/BUbf4RAWE1


Comments (0)
Facebook Comments