मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश के जारी होते ही सरपंचो की लॉटरी निकली
The lottery of sarpanches came out as soon as this order of the Madhya Pradesh government was issued.
मध्य प्रदेश सरकार के इस आदेश के जारी होते ही सरपंचो की लॉटरी निकली
भोपाल । मध्य प्रदेश पंचायत चुनावों के निरस्त होने के बाद शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब पंचायतों में काम नहीं रुकेंगे और ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पंचायत सचिव और सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को निरस्त किए जाने के बाद मप्र के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन को लेकर बड़ा फैसला किया है। इसके तहत अब ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच(प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है।यह व्यवस्था आगामी आदेश तक जारी रहेगी।
इधर, राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने बताया है कि पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची का वार्षिक पुनरीक्षण कार्यक्रम वर्ष-2022 आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। पुनरीक्षण का कार्यक्रम 29 दिसम्बर 2021 को जारी किया गया था, लेकिन मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक 15 सन् 2021 दिनांक 30 दिसम्बर 2021 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। अध्यादेश के प्रवर्तित होने के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों में वर्तमान प्रभावशील परिसीमन की जानकारी राज्य शासन से चाही गई है।
पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के संचालन के लिए लिया फैसला
— PRO JS Bhopal (@probhopal) January 4, 2022
ग्राम पंचायतों में बैंक खातों का संचालन पूर्व की तरह पंचायत सचिव और सरपंच (प्रधान प्रशासकीय समिति) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।@minprdd@BhopalCeo #JansamparkBhopal pic.twitter.com/ojFtmyaxvM
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