नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के निर्देश 

Instructions to display the prescribed rates of treatment for nursing home and private hospital covid 19 at the reception counter

नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के निर्देश 
रिपोर्ट। दीपक कोल्हे एडिटर

नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल कोविड 19 के इलाज की निर्धारित दरें रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के निर्देश 

  • मरीज और परिजन को भी मांगे जाने पर देना जरूरी

 
भोपाल। प्रदेश के सभी नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल (क्लीनिकल स्टाविलिश मेंट) को कोविड-19 के उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करना जरूरी है। इसके साथ ही मरीज और मरीजों के परिजन को माँगने पर उपचार की निर्धारित दरों को उपलब्ध कराना होगा। निर्धरित दरों के संबंध में भी स्पष्ट किया गया है कि 29 फरवरी 2020 को नर्सिंग होम, निजी हॉस्पिटल के द्वारा जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित की गई दरों से निर्धारित दरें 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। 

बता दे की उच्च न्यायालय के 23 सितम्बर, 2020 को पारित आदेश में कोविड- 19 उपचार की निर्धारित दरों को नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को रिसेप्शन काऊंटर पर प्रदर्शित करने के संबंध में आदेश पालन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए है।

संचालक राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो श्री बसंत कुर्रे ने बताया कि सभी नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल को उच्च न्यायालय द्वारा कोविड- 19 की रोकथाम संबंधी प्रकरण में 23 सितंबर 2020 को पारित आदेश के पालन में कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। निर्देश नर्सिंग होम और निजी हॉस्पिटल स्थापना (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) के अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत दिये गये हैं। सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी जिले के समस्त नर्सिंग होम एवं निजी हॉस्पिटल में कोविड- 19 के निर्धारित उपचार की रेट लिस्ट रिसेप्शन काउंटर पर लगवाना अनिवार्य होगा ।