बड़ी राहत / शिवराज सरकार की हुई जीत, इस मामले में इंदौर HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए यह आदेश 

Indore HC gave this order to Maharashtra government in this case

बड़ी राहत / शिवराज सरकार की हुई जीत, इस मामले में इंदौर HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए यह आदेश 
रिपोर्ट : ब्यूरो CTN भारत, इंदौर

बड़ी राहत / शिवराज सरकार की हुई जीत, इस मामले में इंदौर HC ने महाराष्ट्र सरकार को दिए यह आदेश 

इंदौर। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने हाल ही में मध्यप्रदेश को मिलने वाली ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मध्यप्रदेश के कई जिलों में ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हो गया था। इस पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले पर स्थगन दे दिया है। इसे मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी जीत माना जा रहा है।

दरअसल मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई रोकने का लगातार विरोध हो रहा है। इस मामले में शिवराज सरकार ने पिछले दिनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा की थी। जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वह सीमित क्षमता में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध करा सकते हैं। जिसके बाद लगातार ऑक्सीजन की कमी झेल रहे मध्य प्रदेश ने केंद्र सरकार से इस मामले में चर्चा की थी और उनसे ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही थी। जिसके बाद अतिरिक्त 50 टन ऑक्सीजन मध्य प्रदेश को केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराई थी। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट सभी ऑक्सीजन की व्यवस्था की थी। बावजूद इसके मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है।जिसके बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से चर्चा करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि वह इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

बता दें कि इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार के अटॉर्नी जनरल ने सरकारी अस्पतालों के पक्ष रखते हुए कोर्ट में कहा कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भेदभाव हो रहा है। जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया है कि वह मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन उपलब्ध करवाए।