हिट एंड रन नया कानून अभी लागू नहीं, सरकार और ट्रांसपोर्टर की बैठक में फैसला

Hit And Run Law News: Hit and Run new law not implemented yet, decision in the meeting of government and transporter

हिट एंड रन नया कानून अभी लागू नहीं, सरकार और ट्रांसपोर्टर की बैठक में फैसला
रिपोर्ट। एडिटर। दीपक कोल्हे

हिट एंड रन नया कानून अभी लागू नहीं, सरकार और ट्रांसपोर्टर की बैठक में फैसला

केंद्र सरकार ने हिट एंड रन का नया कानून तत्काल लागू न करने का फैसला लिया है। सरकार ने सभी वाहनचालकों से हड़ताल को वापस लेने की अपील भी की है।

Hit and Run Law News: पूरे देशभर में बस और ट्रक ड्राइवर नए हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को नए कानून को लेकर वाहनचालकों की चिंता का संज्ञान लेने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की अध्यक्षता में केंद्र सरकार और अखिल भारतीय परिवहन कॉंग्रेस के बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान सरकार ने नए कानून को तत्काल लागू न करने का निर्णय लिया है। अब ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की सलाह के बाद ही नए कानून को लागू किया जाएगा।

एआईएमटीसी से विचार-विमर्श के बाद ही लागू होंगे नए नियम- सरकार का बयान
केंद्र गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, “नए कानून और प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हिट एंड रन के नए कानून यानि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) को लागू करने के पहले से एआईएमटीसी से विचार-विमर्श करने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।”

सरकार की अपील, सभी अपने-अपने काम पर वापस लौट जाएं
सरकार ने सभी वाहनचालकों से हड़ताल को वापस लेने की अपील भी की है। बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 (2) के तहत यदि लापरवाही से गाड़ी चलाने पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी। साथ ही जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। इस कानून को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ड्राइवर हड़ताल कर रहे थे।