Budget 2023 : नए टैक्स स्लैब के आधार पर कैसे मिलेगी आयकर में छूट, बजट की अहम घोषणाएं, जानिये सारी जरूरी बातें

Budget 2023: How to get income tax exemption on the basis of new tax slab, important announcements of the budget, know all the important things

Budget 2023 : नए टैक्स स्लैब के आधार पर कैसे मिलेगी आयकर में छूट, बजट की अहम घोषणाएं, जानिये सारी जरूरी बातें
रिपोर्ट। एडिटर। दीपक कोल्हे

Budget 2023 : नए टैक्स स्लैब के आधार पर कैसे मिलेगी आयकर में छूट, बजट की अहम घोषणाएं, जानिये सारी जरूरी बातें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांचवीं बार पेश किया बजट, 7 प्राथमिकताएं बताई। कहा कि अमृत काल का विजन एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है।

Budget 2023 : देश के आम बजट 2023-24 (Union Budget) में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने टैक्स स्लैब में बदलाव का बड़ा ऐलान किया है। आज संसद में वित्त मंत्री सीतारमण ने लगातार पांचवीं बार और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सुबह मुलाकात की थी और राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दी थी।

बजट की 7 प्राथमिकताएं
निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं जिनमें 1) समावेशी विकास, 2) वंचितों को वरीयता, 3) बुनियादी ढांचा और निवेश, 4) क्षमता विस्तार, 5) हरित विकास और 6) युवा शक्ति और 7) वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। उन्होने कहा कि अमृत काल का विजन एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है जो तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित हो। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्रों से सहायता ली जाएगी। उन्होने कहा कि इस जनभागीदारी के लिए सबका साथ सबका प्रयास आवश्यक है।

राजकोषीय घाटा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा साल 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है। वहीं 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है। घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए ‘देखो अपना देश’ पहल की गई है।

नया टैक्स स्लैब

मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए  घोषणा की गई है कि (New Income Tax Slab 2023) में अब 7 लाख से कम आय वालों को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि ये लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो नई टैक्स रिजीम चुनेंगे। वहीं 3 लाख तक की आय वाले सभी लोगों पर (पुरानी रिजीम वाले भी) को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर में अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सालाना 3-6 लाख तक तक की आय वालों को 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा। अगर आपकी वार्षिक कमाई  6-9  लाख के बीच है तो इसपर 10 फीसद टैक्स लगेगा। इस बीच याद दिलाते चलें की नई टैक्स रिजीम चुनने वालो को 7 लाख से कम वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 9-12 लाख रुपये सालाना आय वालों को 15 प्रतिशत का टैक्स चुकाना होगा। 12-15 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत और सालाना 15 लाख से ऊपर की आय वालों को 30 प्रतिशत तक टैक्स देना होगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस साल 6.5 करोड़ ITR की प्रोसेसिंग की गई हैं।

ऐसे समझें नया टैक्स रिजीम
वित्त मंत्री ने कहा कि अब नई टैक्स रिजीम चुनने वालों को 7 लाख से कम वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 15 लाख की सालाना आय पर सिर्फ 45 हजार रुपये कर भुगतान करने होंगे। नई टैक्स रिजीम में 15.5 लाख तक की कमाई पर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 52500 रुपये कर दिया गया है। इसी के साथ नए टैक्स स्लैब में बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट 3 लाख रुपये कर दी गई है जो पहले ढाई लाख रूपये पर थी। इसे कुछ इस तरह से समझिए..ओल्ड टैक्स स्लैब में ढाई लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होता था वही 5 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान है लेकिन इसपर सरकार साढ़े बारह हजार की छूट देती है। इसका सीधा अर्थ ये है कि पुराने टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। नए टैक्स स्लैब में जो नया रिजीम अपनाएंगे उनके लिए ये राशि बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है।

सौगातों का पिटारा
वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट है और इसमें कृषि, युवाओं, पीएम-आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए कई सौगातें दी हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत का दायरा बढ़ाया गया है। अब इसे 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। पीएम आवास योजना का बजट आवंटन पहले के मुकाबले 66 फीसदी बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री महिलाओं के लिए स्पेशल स्कीम लेकर आई है जिसे ‘महिला सम्मान बचत योजना’ नाम दिया गया है। इसके तहत लड़की या महिला के नाम पर राशि 2 लाख तक का निवेश किया जा सकेगा और इसपर 7.5 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा। ये योजना साल 2025 तक संचालित होगी।

सस्ता-महंगा
टैक्स के अलावा आम लोगों की निगाह इस बात पर रहती है कि क्या सस्ता हुआ और क्या मंहगा। इस बार सरकार ने मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण पर कस्टम ड्यूटी में कटौती की है। मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाले कुछ पार्ट्स और फोन को पावर देने वाली लिथियम आयन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई है। इसके बाद मोबाइल फोन और टीवी सस्ते हो सकते हैं। खिलौने और साइकिल पर भी कस्टम ड्यूटी घटाई गई हैं और ये भी सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी सस्ते होंगे, उनमें लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। बायोगैस से जुड़ी कई चीजें सस्ती होंगी।

बजट में सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है और सिगरेट का महंगा होना तय है। इम्पोर्टेड ज्वेलरी भी महंगी होगी। चांदी से बनी विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। इसी के साथ सोना, हीरा, प्लेटिनम महंगे होंगे। लेकिन प्रयोगशालाओं में बनने वाले हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट मिलेगी। पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स, एक्सरे मशीन महंगे होंगे।